Aadhaar-PAN Linking Deadline Extends

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार लगभग 9 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर में से लगभग 7 करोड़ ने अपने पैन (Permanent Account Number) को आधार नंबर से लिंक करवा लिया और जो बचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करवाना हैं। नहीं तो पैन इन-ऑपरेटिव हो जाएगा ।

यदि आप अपने पैन को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाए हैं, तो जल्द से जल्द लिंक करवा ले। यदि आप अपने निर्धारित डेडलाइन से पहले पैन को नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डेड माना जाएगा और आप किसी भी जगह कोई वित्तीय लेन-देन नहीं कर  पाएँगे । साधारण शब्दों में समझे तो आपका पैन कार्ड बर्बाद हो जाएगा और किसी पैन संबंधित किसी भी काम के लिए आपको समस्याओं का सामना करना पर सकता हैं । फलस्वरूप आपको नया पैन कार्ड बनवाना होगा नए पैन नंबर के साथ ।

PAN-AADHAAR Linking Deadline Extends till 31 Dec 2019

जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया हैं , उनके लिए खुशखबरी हैं । वित्त मंत्रालय ने पहले पैन को आधार से लिंक करने की सीमा 31 सितम्बर 2019 रखीं थी जिसे बढ़ा कर अब 31 दिसम्बर 2019 कर दिया गया हैं । अबकी बार सातवीं बार ऐसा हुआ हैं कि सरकार के द्वारा, उन लोगों को राहत देते हुए पैन-आधार लिंकिंग डेडलाइन को बढ़ाया गया हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार के साथ नहीं जोड़ा हैं । ऐसे !  इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल 2019 से ही पैन-आधार लिंक को अनिवार्य कर दिया गया था और पिछले साल सितम्बर 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की पैन को आधार के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ने की योजना को विधि सम्मत करार दिया था ।

पैन को आधार के साथ लिंक करवाने के लिए इनकम टैक्स के वकील या चार्टर अकाउंटेंट या फिर किसी भी साइबर कैफ़े में संपर्क किया जा सकता हैं ।

यदि कोई सुविधा उपलब्ध न हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा चार्ज मात्र 50 रुपया प्रति पैन-आधार लिंकिंग के लिए हैं और संपर्क संख्या +91 9525394220 हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *