इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार लगभग 9 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर में से लगभग 7 करोड़ ने अपने पैन (Permanent Account Number) को आधार नंबर से लिंक करवा लिया और जो बचे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करवाना हैं। नहीं तो पैन इन-ऑपरेटिव हो जाएगा ।
यदि आप अपने पैन को आधार से अभी तक लिंक नहीं करवाए हैं, तो जल्द से जल्द लिंक करवा ले। यदि आप अपने निर्धारित डेडलाइन से पहले पैन को नहीं करवाते हैं तो आपका पैन डेड माना जाएगा और आप किसी भी जगह कोई वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएँगे । साधारण शब्दों में समझे तो आपका पैन कार्ड बर्बाद हो जाएगा और किसी पैन संबंधित किसी भी काम के लिए आपको समस्याओं का सामना करना पर सकता हैं । फलस्वरूप आपको नया पैन कार्ड बनवाना होगा नए पैन नंबर के साथ ।